भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 30 जुलाई 2026 को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त 2026 को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन प्रक्रिया 4 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
निर्वाचन आयोग के अनुसार उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी, जबकि 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान सभी केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से कराया जाएगा।
क्यों हो रहा है दतिया विधानसभा उपचुनाव?
दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद रिक्त हुई थी। उन्हें बैंक एफडी से जुड़े कथित फर्जीवाड़े के मामले में दो वर्ष से अधिक की सजा मिलने के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3), संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) तथा सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस बनाम भारत संघ फैसले के तहत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया।
क्या है पूरा मामला?
मामला वर्ष 1998 में दतिया सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में कथित एफडी फर्जीवाड़े से जुड़ा है। आरोप था कि बैंक रिकॉर्ड में हेरफेर कर एक फिक्स्ड डिपॉजिट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई, जिसके आधार पर वर्षों तक ब्याज की राशि निकाली जाती रही। उस समय राजेंद्र भारती बैंक के अध्यक्ष और संबंधित संस्था के ट्रस्टी थे।
दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने 1 अप्रैल 2026 को उन्हें दोषी ठहराया और 2 अप्रैल 2026 को तीन वर्ष के कारावास तथा एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने तत्काल प्रभाव से उनकी सदस्यता समाप्त कर दतिया सीट रिक्त घोषित कर निर्वाचन आयोग को सूचना भेज दी।
तत्काल क्यों खत्म हुई सदस्यता?
सुप्रीम कोर्ट के 2013 के लिली थॉमस फैसले के अनुसार यदि किसी सांसद या विधायक को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। केवल अपील दायर करने से सदस्यता बहाल नहीं होती, इसके लिए उच्च न्यायालय से दोषसिद्धि या अयोग्यता पर रोक आवश्यक होती है।
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